इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने ख्वाजा अासिफ को संसद के लिए अयोग्य करार दिया
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने आज एक अहम फैसले में विदेश मंत्री ख्वाजा अासिफ को संसद के लिए अयोग्य करार दिया;
इस्लामाबाद। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने आज एक अहम फैसले में विदेश मंत्री ख्वाजा अासिफ को संसद के लिए अयोग्य करार दिया। मीडिया रिपोर्टोें में यह जानकारी दी गई है।
Islamabad High Court ruled that Foreign Minister Khawaja Asif stands disqualified from Parliament for holding an Iqama (work permit) of the United Arab Emirates: Pakistan Media pic.twitter.com/tzSdWDbKwS
न्यायालय के इस फैसले को सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है क्याेंकि अगले कुछ ही महीनों में पाकिस्तान में आम चुनाव होने वाले हैं।
जिओ टेलीविजन और डान टीवी चैनल्स के मुताबिक उनके निर्वाचन क्षेत्र सियालकोट के ही उनके प्रतिद्वंदी नेता ने न्यायालय में एक याचिका दायर कर कहा था कि उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात से कथित रूप से एक वर्क परमिट हासिल कर रखा है।
इस मामले में उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई है अौर यह भी स्पष्ट नहीं है कि वह अपने पद से कब इस्तीफा देंगें।