यूजीसी का विश्वविद्यालयों को संकाय की भर्ती स्थगित करने का निर्देश

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने गुरुवार को विश्वविद्यालयों से अपनी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को सर्वोच्च न्यायलय में लंबित संकाय भर्ती प्रणाली के मामले में अगला आदेश आने तक स्थगित करने को कहा है;

Update: 2018-07-20 00:43 GMT

नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने गुरुवार को विश्वविद्यालयों से अपनी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को सर्वोच्च न्यायलय में लंबित संकाय भर्ती प्रणाली के मामले में अगला आदेश आने तक स्थगित करने को कहा है। 

यूजीसी ने केंद्र सरकार से निर्देश प्राप्त होने के बाद आदेश जारी किया है। केंद्र सरकार ने यूजीसी को बुधवार को पत्र लिखकर विश्वविद्यालयों को आदेश देने के लिए कहा है।

इसमें कहा गया, "जैसा कि आप जानते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय व यूजीसी ने मामले में एसएलपी सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की है और इन पर 13 अगस्त 2018 को अंतिम सुनवाई होनी है।

सरकार ने यूजीसी सचिव को संबोधित एक पत्र में कहा, "इसलिए अगर यूजीसी पहले से चल रही भर्ती प्रक्रिया को स्थगित करने के लिए सभी संस्थानों को अगले आदेश तक के लिए एक निर्देश जारी करता है, तो यह उचित होगा।"

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को कायम रखते हुए शीर्ष अदालत ने मार्च में इस साल संस्थानों को संकाय के सदस्यों की भर्ती करते समय विभाग को एक ईकाई के रूप में नियत करने पर विचार करने की बात कही थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले से पहले विश्वविद्यालय को ईकाई के रूप में माना जाता था।

इस मामले पर 20 जुलाई को सुनवाई होनी थी, लेकिन बिना सुनवाई के इसे 13 अगस्त के लिए टाल दिया गया।

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