संस्थागत मध्यस्थता विवाद विधेयक मंजूर

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को विवादों के निपटारे के लिए संस्थागत मध्यस्थता विधेयक को मंजूरी प्रदान की;

Update: 2018-03-07 23:07 GMT

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को विवादों के निपटारे के लिए संस्थागत मध्यस्थता विधेयक को मंजूरी प्रदान की। मध्यस्थता व समझौता (संशोधन) विधेयक 2018 का मकसद भारत को एक वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) व्यव्यवस्था का केंद्र बनाना है। इस विधेयक को अब संसद में पेश किया जाएगा। 

सरकार ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन से मध्यस्थता प्रक्रिया अधिक सुगम और लागत प्रभावी बन जाएगी और इससे संस्थागत मध्यस्थता में सुधार होगा। 

साथ ही, समय पर मध्यस्थता के मामलों का निपटारा हो पाएगा। 

विधेयक के तहत आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया (एसीआई) नामक स्वतंत्र निकाय बनाने का प्रावधान है जोकि निर्धारित मानदंडों के आधार पर मध्यस्थ संस्थानों का वर्गीकरण करेगा और मध्यस्थों को प्रत्यायन प्रदान करेगा और उनको पंचायत, समझौते व मध्यस्थता करने को प्रोत्साहित करने के लिए जरूरी कदम उठाएगा। 

विधेयक का उद्देश्य अदातल का दरवाजा खटखटाने के बजाय निर्धारित मध्यस्थ संस्थानों के माध्यम से मध्यस्थों की नियुक्ति में तेजी लाना है। 

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