महिला सुरक्षा कर्मियों की सूची न देने पर किया तलब
राज्य के महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस के आठ जिलों के उपायुक्तों को सम्मन जारी कर 17 अगस्त को आयोग के समक्ष पेश होकर मांगी गई सूचना देने के लिए कहा है;
नई दिल्ली। राज्य के महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस के आठ जिलों के उपायुक्तों को सम्मन जारी कर 17 अगस्त को आयोग के समक्ष पेश होकर मांगी गई सूचना देने के लिए कहा है। आयोग ने सभी 13 जिलों के उपायुक्तों से उन महिला पुलिसकर्मियों की सूची मांगी थी जिन्हें महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने के लिए सादे कपड़ों में सार्वजनिक स्थानों पर तैनात किया जाता है। जिसके जवाब में पांच जिलों के उपायुक्तों से सूचना प्राप्त हो चुकी है जबकि आठ जिलों के उपायुक्तों से सूचना नहीं मिली।
आयोग को दक्षिणी जिला, नई दिल्ली, उत्तरी जिला, रोहिणी जिला और दक्षिण पूर्व जिला से यह सूची मिल चुकी है। दिल्ली महिला आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के डीआईजी व एएनआर बनाम एस स्माथीराम केस का हवाला दिया था। जिसमे सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ रोकने के लिए शॉपिंग माल, थियेटर, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन आदि सार्वजानिक जगहों पर महिला पुलिसकर्मियों को सादी कपड़ों में तैनात करने के निर्देश दिए थे।
आयोग की अध्यक्ष स्वाति जयहिंद ने कहा कि दिल्ली महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। खुलेआम छेड़छाड़ व मारपीट की घटनाएं होती हैं इन पर नियंत्रण के लिए तैनाती जरूरी है।