गौतमबुद्ध नगर जिले में अब एक एकड़ जमीन वाले को ही बेचें जाएंगे ट्रैक्टर
परिवहन विभाग की तरफ से ट्रैक्टर विक्रेताओं संग बैठक करके दी गई हिदायत;
ग्रेटर नोएडा। जिले में बड़ी संख्या में ट्रैक्टर-ट्राली सड़क पर सुरक्षा सुरक्षा से जुड़े नियम-कानून को ताक पर रखकर दौड़ रहे हैं। परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत गुरुवार को जिले के ट्रैक्टर विक्रेताओं व डीलरों संग बैठक किया।
बैठक में एआरटीओ प्रशासनिक सियाराम वर्मा ने ट्रैक्टर विक्रेताओं को सख्त हिदायत दी कि ट्रैक्टर बेचने से पहले यह सुनिश्चित कर लें उसके पास कम से एक एकड़ जमीन हो। इसकी जांच के लिए क्रेता की खसरा-खतौनी की कापी अवश्य लें। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करें ट्रैक्टर खरीदने वाले गौतमबुद्धनगर जिले का निवासी हो।
एआरटीओ ने कहा कि एक एकड़ जमीन की खसरा-खतौनी क्रेता के नाम ही होनी आवश्यक है। यदि परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम यह खतौनी है, तो उसको भी क्रेता के साथ को-अप्लीकेंट बनाना आवश्यक है।
बैठक में डीलर पॉइंट पर आने वाली समस्त समस्याओं का निस्तारण करने के लिए परिवहन से जुड़े नियम-कानून के प्रति जानकार व्यक्ति को बैठाने का भी निर्देश दिया गया। संभागीय परिवहन कार्यालय में हुई इस बैठक में मॉ वैष्णो ऑटो मोबाईल, बाबा मोबाईल, जेपी ट्रैक्टर्स, रामा ऑटोमोबाईल्, बालाजी ट्रैक्टर्स एवं बजरंग ट्रैक्टर्स के स्वामी व प्रबंधकों ने हिस्सा लिया।