चेन्नई में रेमडेसिविर इंजेक्शन की जमाखोरी और काला बाजारी करने वालों पर गुंडा एक्ट के तहत होगी कार्रवाई
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के स्टालिन ने शनिवार को रेमडेसिविर इंजेक्शन की जमाखोरी और काला बाजारी करने वालों पर गुंडा एक्ट के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया है;
By : एजेंसी
Update: 2021-05-15 14:35 GMT
चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के स्टालिन ने शनिवार को रेमडेसिविर इंजेक्शन की जमाखोरी और काला बाजारी करने वालों पर गुंडा एक्ट के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।
उन्होंने इस अधिनियम के तहत प्रीमियम दरों पर ऑक्सीजन सिलेंडर बेचने वालों को गिरफ्तार करने का भी आदेश दिया है। बयान में स्टालिन ने कहा कि पुलिस को रेमडेसिविर इंजेक्शन के जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों और अधिक कीमत पर ऑक्सीजन सिलेंडर बेचने वालों के खिलाफ गुंडा अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया है।
उन्होंने कहा कि गरीब लोग भी अपनी आजीविका प्रभावित होने के बावजूद राज्य सरकार के लॉकडाउन प्रतिबंधों में सहयोग कर रहे हैं।
लेकिन कुछ असामाजिक तत्व रेमडेसिविर इंजेक्शन की जमाखोरी कर उसे ऊंचे दामों पर काला बाजारी कर बेच रहे हैं।