अवैध शराब रखने के मामले में आरोपी को कारावास

छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की एक अदालत ने आज अवैध शराब रखने के मामले में अभियुक्त को दोषी करार दिए जाने पर छह माह की सजा सुनाई है;

Update: 2018-10-24 01:18 GMT

पत्थलगांव। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की एक अदालत ने आज अवैध शराब रखने के मामले में अभियुक्त को दोषी करार दिए जाने पर छह माह की सजा सुनाई है।

अभियोजन के अनुसार अवैध शराब के विरोध में अभियान चला कर बागबहार थाना ने कुरियाकानी गांव निवासी आरोपी जगजीवन चौहान के घर में हाथ भटटी निर्मित महुआ की साढ़े चार लीटर अवैध शराब जप्त की थी। अरोपी को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में पेश किया गया था।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लोकेश कुमार ने यह सजा सुनाई है।

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