अवैध रेत खनन : चन्नी के भतीजे की न्यायिक हिरासत 10 मार्च तक बढ़ी

पंजाब की एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को अवैध रेत खनन मामले में राज्य के मुख्यमंत्री चरनजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह हनी की न्यायिक हिरासत 10 मार्च तक बढ़ाये जाने का आदेश दिया;

Update: 2022-02-26 01:14 GMT

नई दिल्ली। पंजाब की एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को अवैध रेत खनन मामले में राज्य के मुख्यमंत्री चरनजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह हनी की न्यायिक हिरासत 10 मार्च तक बढ़ाये जाने का आदेश दिया।

प्रवत्र्तन निदेशालय ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने पर चन्नी को अदालत में पेश किया था। इससे पहले भी अदालत ने दो बार हनी की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ायी थी।

हनी को तीन और चार फरवरी की दरम्यिानी रात को ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी को आठ फरवरी तक हनी को हिरासत में रखने की मंजूरी मिली थी लेकिन बाद में यह अवधि बढ़ाकर 11 फरवरी कर दी गयी थी।

ईडी का कहना है कि हनी ने पूछताछ में सहयोग नहीं किया।

आईएएनएस द्वारा देखे गये कुछ दस्तावेजों के मुताबिक हनी स्थानांतरण और तैनाती के नाम पर अधिकारियों से भी पैसा वसूलता था।

इसके अलावा आरोपी हनी ने ईडी की जांच के दौरान अपना बयान दिया, जिसमें उसने स्पष्ट कहा है कि लुधियाना में उसके घर से मिले 4.09 करोड़, लुधियाना में संदीप कुमार के घर से मिले 1.99 करोड़ और मोहाली में उसके घर से मिले 3.89 करोड़ रुपये उसी के हैं। उसने यह भी स्वीकार किया कि वह अवैध खनन गतिविधियों तथा अधिकारियों की तैनाती और स्थानान्तरण कराके ये पैसे वसूले थे।

गत 18 जनवरी को ईडी ने इस ठिकानों पर छापा मारा था। ईडी ने हनी के कारोबारी सहयोगी कुदरत दीप सिंह का बयान भी रिकॉर्ड किया है।

अवैध रेत खनन और संपत्ति के हस्तातंरण से संबंधित दस्तावेज, मोबाइल फोन, 21 लाख रुपये का सोना, 12 लाख रुपये की घड़ी और 10 करोड़ रुपये नगद ईडी के छापे के दौरान जब्त किये गये थे।

पंजाब पुलिस ने अवैध रेत खनन के मामले में सात मार्च 2018 को 10 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस प्राथमिकी में हनी और उसके कारोबारी सहयोगी का नाम नहीं शामिल था लेकिन जब ईडी ने एफआईआर के आधार पर नवंबर 2021 में मनी लॉड्रिंग मामले की जांच शुरू की तो दोनों इसके घेरे में आ गये।

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