दहेज प्रताड़ना के मामले में पति को 3 वर्ष कारावास की सज़ा

बिहार में बेगूसराय की एक अदालत ने दहेज प्रताड़ना से तंग एक महिला के आत्महत्या किये जाने के मामले में आज पति को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनायी;

Update: 2017-05-24 11:26 GMT

बेगूसराय। बिहार में बेगूसराय की एक अदालत ने दहेज प्रताड़ना से तंग एक महिला के आत्महत्या किये जाने के मामले में आज पति को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनायी । 

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मशील श्रीवास्तव ने दहेज प्रताड़ना से तंग पत्नी मंजू देवी द्वारा आत्महत्या किये जाने के मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पति आनंदी दास को यह सजा सुनायी । 

दर्ज प्राथमिकी के अनुसार चेरियाबरियारपुर थाना क्षेत्र के एकम्बा गांव में दहेज प्रताड़ना से तंग आकर 13 मार्च 2017 की रात्रि में मंजू देवी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी । इस सिलसिले में गढ़पुरा थाना क्षेत्र के दुनही गांव निवासी मृतका की मां ने दामाद के खिलाफ दहेज के लिए पुत्री को प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी थी । 

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