राजीव गांधी हत्या का सजायाफ्ता रॉबर्ट पैरोल के लिए गया हाईकोर्ट

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे सात दोषियों में से एक रॉबर्ट पायस ने अपनी बेटी की शादी की तैयारियों के लिए एक महीने के पैरोल की याचिका आज मद्रास उच्च;

Update: 2019-09-26 17:12 GMT

चेन्नई। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे सात दोषियों में से एक रॉबर्ट पायस ने अपनी बेटी की शादी की तैयारियों के लिए एक महीने के पैरोल की याचिका आज मद्रास उच्च न्यायालय में दायर की।

रॉबर्ट ने अपनी याचिका में कहा कि उनकी 29 वर्षीय पुत्री तमीझको नीदरलैंड में रह रही है तथा उसकी शादी की तैयारियों के लिए उसे कम से कम 30 दिनों का पैरोल (सामान्य अवकाश) चाहिए।

न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और आरएमटी टीका रमण की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद पुलिस उप महानिरीक्षक जेल और पुझाल जेल के अधीक्षक, जहां रॉबर्ट सजा काट रहा है, को दो सप्ताह में इस संबंध में अपने जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है।

इससे पहले उच्च न्यायालय ने राजीव हत्या मामले में मौत की सजा भुगत रही एस नलिनी को अपनी बेटी की शादी करने की तैयारियों के लिए 51 दिनों का पैरोल दिया था। नलिनी को पहले केवल 30 दिन का पैरोल दिया गया था जिसे बाद में तीन सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया था।

न्यायालय की ओर से पैराेल की अवधि नहीं बढ़ाने के आदेश के बाद नलिनी गत रविवार को वेल्लोर जेल लाैट गयी।

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