सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई कल, बचाव पक्ष ईडी की दलील पर रखेगा अपना जवाब

मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर राउस एवेन्यू कोर्ट में अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल एस वी राजू ने ईडी का पक्ष रखते हूए आज कोर्ट से कहा की 40-50 बार सत्येंद्र जैन ने हवाला को नगद मुहैया कराया है;

Update: 2022-11-10 03:22 GMT

नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर राउस एवेन्यू कोर्ट में अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल एस वी राजू ने ईडी का पक्ष रखते हूए आज कोर्ट से कहा की 40-50 बार सत्येंद्र जैन ने हवाला को नगद मुहैया कराया है।

एस वी राजू ने सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन का बयान पढ़ कर कोर्ट को सुनाया। पन्कुल अग्रवाल का बयान भी कोर्ट में पढ़ा गया।

आगे एस वी राजू ने कहा की जैन ने बोगस लोगो को कंपनी का काम काज सौंपा था। पन्कुल अग्रवाल भी उसी में से एक था।

एस वी राजू ने कहा सत्येंद्र जैन ने दस्तावेज के साथ जालसाजी की। जालसाजी का अपराध भी इसमे शामिल है, पुलिस ने कुछ धाराएं नहीं लगाई हैं। लेकिन आरोप तय करने के दौरान अदालत धाराएं जोड़ सकती है, जो कोई भी बेईमानी से किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने का कारण बनता है।

अब कोर्ट कल इस मामले पर सुनवाई करेगा, जिसमें बचाव पक्ष ईडी की दलील पर अपना जवाब पेश करेगा।

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