अस्थाना मामले में सीबीआई की याचिका पर 4 अप्रैल को सुनवाई
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कहा कि वह घूस मामले में राकेश अस्थाना के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर जांच पूरी करने के एजेंसी के ज्यादा समय की मांग वाली याचिका पर 4 अप्रैल को सुनवाई करेगा;
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कहा कि वह घूस मामले में सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर जांच पूरी करने के एजेंसी के ज्यादा समय की मांग वाली याचिका पर 4 अप्रैल को सुनवाई करेगा।
जांच एजेंसी ने मामले में अस्थाना, पुलिस उपाधीक्षक देवेंद्र कुमार और दो अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि इन लोगों ने मोइन कुरैशी मामले में दिसंबर 2017 से अक्टूबर 2018 के बीच कम से कम पांच बार घूस लिए।
सीबीआई ने न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता से कहा कि जांच पूरी करने के लिए उसे छह माह का समय चाहिए।
अदालत ने 11 जनवरी को अस्थाना के खिलाफ घूस मामले में एजेंसी के एफआईआर को निरस्त करने से इनकार कर दिया था और सीबीआई को 10 सप्ताह के अंदर जांच पूरी करने के लिए कहा था। इसकी अवधि 24 मार्च को समाप्त हो गई।
अदालत ने अस्थाना की याचिका को खारिज करते हुए कुमार और कथित बिचौलिए मनोज प्रसाद को निलंबित कर दिया था।
उच्च न्यायालय ने कहा था कि उनके खिलाफ लगे आरोप गंभीर प्रकृति के हैं।
सीबीआई के अनुसार, कुमार ने मोइन कुरैशी मामले में एक गवाह सतीश सना बाबू के बयान के साथ छेड़छाड़ की थी। पहले बताया गया था कि यह बयान दिल्ली में 26 सितंबर, 2018 को दर्ज किया गया।
हालांकि बाद में जांच से पता चला कि उस दिन सना दिल्ली में नहीं था। वह हैदराबाद में था और 1 अक्टूबर 2018 को जांच में पहली बार शामिल हुआ था।