कंपनी अधिनियम की समीक्षा के लिए दस सदस्यों की समिति का गठन किया​​​​​​​

केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम 2013 के आपराधिक प्रावधानों की समीक्षा के लिए कंपनी मामलों के सचिव की अध्यक्षता में दस सदस्यों की एक समिति का गठन किया;

Update: 2018-07-15 13:54 GMT

नयी दिल्ली । केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम 2013 के आपराधिक प्रावधानों की समीक्षा के लिए कंपनी मामलों के सचिव की अध्यक्षता में दस सदस्यों की एक समिति का गठन किया है।

कंपनी मामलों के मंत्रालय के आज यहां जारी एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी। यह समिति अधिनियम के दंडात्मक प्रक्रिया तय करने वाले कुछ प्रावधानों को बदलने के सुझाव देगी।

समिति में लोकसभा के पूर्व महासचिव टी के विश्वानाथन, कोटक मंहिद्रा बैंक के महाप्रबंधक उदय कोटक, शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष शार्दुल एस श्राफ, एजेडबी एंड पार्टनर्स के संस्थापक भागीदार अजय बहल, जीएसए एसोसिएट के वरिष्ठ भागीदार अमरजीत चोपड़ा, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के अर्ध्य सेनगुप्ता और स्मार्ट ग्रुप की निदेशक प्रीति मल्होत्रा को सदस्य बनाया गया है। कंपनी मामलों के मंत्रालय में नीति सचिव को समिति का सदस्य सचिव बनाया गया है।

Tags:    

Similar News