गंगा और यमुना को जीवित मानव की तरह अधिकार मिलेः नैनीताल हाई कोर्ट

 नैनीताल उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को गंगा और यमुना नदी को जीवित मानव की तरह अधिकार देने के निर्देश दिए हैं;

Update: 2017-03-21 15:29 GMT

नैनीताल।  नैनीताल उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को गंगा और यमुना नदी को जीवित मानव की तरह अधिकार देने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उच्च न्यायालय ने गंगा नदी से निकलने वाली नहरों आदि का बंटवारा आठ सप्ताह में करने के आदेश पारित किए हैं।

न्यायालय ने केंद्र को जल्द गंगा प्रबंधन बोर्ड बनाने के आदेश दिए हैं। उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ ने हरिद्वार निवासी मो. सलीम की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए।

न्यायालय ने जिलाधिकारी देहरादून को 72 घंटे के भीतर शक्ति नहर ढकरानी को अतिक्रमण मुक्त करने के सख्त निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि याचिका में गंगा नदी से जुड़ी नहरों की परिसंपत्ति का बंटवारा नहीं होने की बात कही गई थी। न्यायालय के समक्ष केंद्र व राज्य सरकार के अधिकारी पेश हुए और उन्होंने गंगा संरक्षण के लिए उठाये गए कदमों की जानकारी दी।
 

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