चार हत्यारोपियों को आजीवन कारावास की सजा

उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की स्थानीय अदालत ने तीन साल पहले हुई हत्या के मामले में चार आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई;

Update: 2017-07-27 15:40 GMT

बांदा। उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की स्थानीय अदालत ने तीन साल पहले हुई हत्या के मामले में चार आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 12 अगस्त 2014 को बाँदा नगर के कटरा मोहल्ले में समाजवादी पार्टी (सपा) नेता बादल खां और उनके मुनीम पंकज तिवारी की धुआंधार फायरिंग कर उस समय हत्या कर दी गई थी, जब वह मुख्यालय से अपने घर मटौन्ध कस्बा जीप से जा रहे थे।

घटना में सपा नेता की पत्नी नजमा ने क्योटरा निवासी जीतेन्द्र सिंह, मटौन्ध निवासी छोटे खां के खिलाफ नामजद मुक़दमा दर्ज किया था।

बाद में विवेचना के दाैरान महोबा के बघवा गांव निवासी राजेश कुमार और अनिल कुमार का नाम घटना में पाया गया।

पुलिस ने चारों अभियुक्तों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।

न्यायाधीश भूपेंद्र सहाय कल सुनवाई के बाद इस मामले में चारों आरोपियों काे आजीवन कारावास एवं 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

जुर्माना न अदा करने पर 11 माह 15 दिन की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

Tags:    

Similar News