सिमी का पूर्व अध्यक्ष डाक्टर शाहिद बद्र आजमगढ़ से गिरफ्तार

प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंड इस्लामिक मूवमेंट आफ इंडिया (सिमी) के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. शाहिद बद्र को गुजरात पुलिस ने अदालत द्वारा जारी वारंट के आधार पर उत्तर प्रदेश के आगमगढ़ से गिरफ्तार करके;

Update: 2019-09-06 19:04 GMT

आजमगढ़। प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंड इस्लामिक मूवमेंट आफ इंडिया (सिमी) के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. शाहिद बद्र को गुजरात पुलिस ने अदालत द्वारा जारी वारंट के आधार पर उत्तर प्रदेश के आगमगढ़ से गिरफ्तार करके ट्रांजिट रिमांड पर अपने साथ ले गई।

पुलिस अधीक्षक (सिटी) पंकज पांडेय ने आज कहा कि गुजरात पुलिस गुरुवार रात सिमी के पूर्व अध्यक्ष शाहिद बद्र को शहर कोतवाली के मनचोभा गावँ स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया। उसके बाद ट्रांजिट रिमांड पर उसे अपने साथ ले गई।

गौरतलब है शादिद बद्र ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से बीयूएमएसकी डिग्री हासिल करने बाद आज़मगढ़ आये । उन्होंने आजमगढ़ जिले के अलावा कई जिलों तथा गुजरात में विवादित बयान दिए, जिसमें उस पर भड़काऊ भाषण के अलावा देशद्रोह तक का मुकदमा कायम हुआ था। एक बार वर्ष 2000 में आजमगढ़ में पत्रकारों से भी बातचीत थी।

जिसमें उन्होंने भड़काऊ शब्द और देशद्रोह की बात की जिसके आरोप में उन पर मुकदमा दर्ज किया और भी जेल गए थे । चार साल बाद वह सात अप्रैल 2004 को वह आजमगढ़ जेल से रिहा हुआ था।

बद्र के खिलाफ 18 वर्ष पूर्व गुजरात प्रांत के कच्छ जिले में भड़काऊ भाषण देने के मामले में दर्ज मुकदमे में अदालत ने छह साल पहले गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था । इसकी गिरफ्तारी की खबर फैलते ही कल रात काफी संख्या में उनके समर्थक शहर कोतवाली पहुंच गए थे। डॉक्टर शाहिद बद्र की शहर के कर्बला मैदान के पास क्लीनिक है ।

वह प्रतिदिन की तरह पांच सितंबर की देर शाम क्लीनिक बंद कर घर पहुंचा ही था। रात लगभग 8:00 बजे उनके घर पर गुजरात प्रांत की पुलिस पहुंची और वारंट का हवाला देते हुए गिरफ्तार कर लिया ।

गिरफ्तार करने वाले गुजरात के कच्छ जिले के भुज ए डिवीजन के इंस्पेक्टर वाईपी साडेजा की माने तो वर्ष 2001 में शाहिद के खिलाफ जिले में धारा 353 143 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था | इस मुकदमे में गुजरात की एक अदालत ने उसके खिलाफ अक्टूबर 2012 में गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था ।

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