जानलेवा हमले के चार आरोपियों को 5 वर्ष का कारावास

राजस्थान में झुंझुनू जिले के चिड़ावा के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने जानलेवा हमले के मामले में चार आरोपियों को आज पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई;

Update: 2019-11-02 23:01 GMT

झुंंझुनू। राजस्थान में झुंझुनू जिले के चिड़ावा के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने जानलेवा हमले के मामले में चार आरोपियों को आज पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीना गुप्ता ने रामनिवास, रामप्रसाद, वीरेंद्र और मनोज को विजयसिंह पर प्राणघातक हमला करने का दोषी मानते हुए उन 10--10 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।

मामले के अनुसार सूरजगढ़ थाना क्षेत्र में फतेहपुरा तन लोटिया अभियुक्तों ने चर जुलाई 2015 को खेत में काम कर रहे विजयसिंह पर हमला करके उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया।

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