कर्मचारी को ग्रेच्युटी सहित संपूर्ण भुगतान तत्काल करने आदेश

हाईकोर्ट के जस्टिस पी.सैम कोशी ने सेवानिवृत्त के सभी प्रकार का भुगतान तत्काल किए जाने के आदेश दिए

Update: 2018-05-02 12:02 GMT

बिलासपुर। मार्कफेड में पदस्थ बारदाना गोदाम प्रभारी को सेवानिवृत्त के बाद ग्रेच्यूटी सहित अन्य भुगतान रोक दिए जाने के खिलाफ प्रस्तुत याचिका पर आज हाईकोर्ट के जस्टिस पी.सैम कोशी ने सेवानिवृत्त के सभी प्रकार का भुगतान तत्काल किए जाने के आदेश दिए।

जानकारी के अनुसार ललित साहू 2008 में मार्कफेड में बारदाना गोदाम प्र्रभारी के रूप में पदस्थ थे। बारिश होने एवं गोदाम के दीवारों में सीपेज के कारण बारदाना खराब हो जाने के लिए उन्हें जिम्मेदार मानते हुए वर्ष 2016 में सचिव मार्कफेड द्वारा लगभग 3 लाख 94 हजार रूपए की रिकवरी एवं दो वेतन वृद्धि रोके जाने का आदेश दिया।

सचिव, मार्कफेड के आदेश को याचिकाकर्ता ने प्रबंध संचालक के समक्ष अपील प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने खारिज कर दी। इसी दौरान अप्रैल 2017 में  उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया गया और उनके गे्रच्यूटी, अवकाश, सहित अन्य   बीमा योजना में जमा राशि का भुगतान नहीं किया गया।  

याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता विकास दूबे के माध्यम से हाईर्कोर्ट याचिका लगाई। याचिका में उन्होंने बताया कि सचिव मार्कफेड द्वारा की गई कार्रवाई को अनेक आधारों पर प्रबंध संचालक के समक्ष चुनौती दी गई थी। इसके बावजूद अपील लंबित रहने के दौरान ही सेवानिवृत्त कर दिया गया। मामले की सुनवाई कर हाईकोर्ट ने आदेशित किया है

कि प्रबंध संचालक मार्कफेड याचिकाकर्ता की अपील की पुन: सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत सभी आधारों व तर्को का निराकरण करें। साथ ही सेवानिवृृत्त के सभी प्रकार के भुगतान का निराकरण तत्काल करने का आदेश दिया। 

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