एयरसेल-मैक्सिस मामले में जांच के लिए ईडी को मिली तीन माह की मोहलत
उच्चतम न्यायालय ने एयरसेल-मैक्सिस करार मामले की जांच पूरी करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को तीन माह की और मोहलत दी है
By : एजेंसी
Update: 2018-09-20 15:54 GMT
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने एयरसेल-मैक्सिस करार मामले की जांच पूरी करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को तीन माह की और मोहलत दी है।
न्यायमूर्ति ए के सिकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की खंडपीठ ने ईडी को निर्देश दिया कि वह तीन माह के भीतर जांच पूरी कर ले।
न्यायालय ने यह निर्देश उस वक्त दिया जब अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) तुषार मेहता ने कहा कि जांच एजेंसी को जांच पूरी करने के लिए दो-तीन महीने की और मोहलत चाहिए, क्योंकि उसे कुछ ई-मेल की छानबीन करनी है।
गौरतलब है कि ईडी टूजी स्पेक्ट्रम आवंटन से संबंधित एयरसेल-मैक्सिस करार मामले में धनशोधन (मनीलांड्रिंग) के आरोपों की जांच कर रहा है।
शीर्ष अदालत ने ईडी को गत मार्च में जांच पूरी करने के लिए छह माह का समय दिया था, जो समाप्त हो रहा था।