कठुआ दुष्कर्म व हत्या मामले में 7 के खिलाफ आरोप तय

पंजाब की एक अदालत ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में आठ वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार के बाद निर्मम हत्या मामले में सात आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए;

Update: 2018-06-08 01:14 GMT

पठानकोट (पंजाब)। पंजाब की एक अदालत ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में आठ वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार के बाद निर्मम हत्या मामले में सात आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। जिला एवं सत्र न्यायालय ने यहां आठ आरोपियों में से सात के खिलाफ आरोप तय कर दिए। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद जम्मू-कश्मीर से यहां स्थानांतरित हुई मामले की सुनवाई 31 मई से शुरू हुई थी।

इन सात आरोपियों को 31 मई को पठानकोट में स्थानांतरित कर दिया गया था। यह आरोपी हैं, मामले का कथित मास्टरमाइंड सांजी राम, उसका बेटा विशाल जंगोत्रा, रसाना गांव का विशाल का मित्र, एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर, एक हवलदार और दो विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ)।

आठवां आरोपी एक नाबालिग है और उसके मामला की सुनवाई कठुआ में अलग से की जा रही है।

बच्ची के पिता की याचिका पर मुकदमे को पठानकोट स्थानांतरित कर दिया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय ने पठानकोट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश को बिना किसी स्थगन के रोजाना बंद कमरे में सुनवाई करने का निर्देश दिया हुआ है।

आरोप है कि आठ वर्षीय बच्ची का अपहरण कर उसे एक धार्मिक स्थान पर कैद करके रखा गया था। इस दौरान उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया गया और बाद में बेहद क्रूरता से उसकी हत्या कर दी गई थी।

सत्तारूढ़ पीडीपी-भाजपा गठबंधन के दो वरिष्ठ मंत्रियों को आरोपियों के पक्ष में एक रैली में उनकी भागीदारी के बाद इस्तीफा देना पड़ा था।

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