एप्पल पर उपभोक्ताओं को भ्रमित करने के लिए 66 लाख डॉलर का जुर्माना

आस्ट्रेलिया की एक अदालत ने मंगलवार को एप्पल पर उपभोक्ताओं को भ्रमित करने के लिए 66 लाख डॉलर का जुर्माना लगाया;

Update: 2018-06-19 13:07 GMT

कैनबरा। आस्ट्रेलिया की एक अदालत ने मंगलवार को एप्पल पर उपभोक्ताओं को भ्रमित करने के लिए 66 लाख डॉलर का जुर्माना लगाया है। एप्पल के जिन उपभोक्ताओं ने फरवरी 2015 से फरवरी 2016 के बीच फोन खरीदे थे, उन्हें भ्रमित किया गया।

समाचार एजेंसी एफे के मुताबिक, आस्ट्रेलिया कंपटीशन एंड कंज्यूमर कमिशन (एसीसीसी) ने एप्पल और इसकी सब्सीडियरी कंपनी के खिलाफ आस्ट्रेलिया की संघीय अदालत में मुकदमा दायर किया।

गौरतलब है कि कंपनी के कई ग्राहकों द्वारा आईफोन में दिक्कत की शिकायत के बाद यह फैसला लिया गया।

एप्पल ने स्वीकार किया कि उसने आस्ट्रेलिया में 275 उपभोक्ताओं के आईफोन और आईपैड को रिपेयर करने से इनकार कर दिया था।

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