द्रमुक का 11 अन्नाद्रमुक विधायकों को अयोग्य करार देने का आग्रह

द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) ने अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (अन्नाद्रमुक) के 11 विधायकों की अयोग्यता के संबंध में अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए आज सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया;

Update: 2019-07-02 16:13 GMT

नई दिल्ली। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) ने अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (अन्नाद्रमुक) के 11 विधायकों की अयोग्यता के संबंध में अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए आज सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इन अन्नाद्रमुक विधायकों ने 2017 में विश्वास प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री के.पलनीस्वामी के खिलाफ मतदान किया था। शुरुआती दलीलें सुनने के बाद प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि वे इस मामले को देखेंगे और विधायकों को अयोग्य करार देने के लिए अदालत के निर्देश की मांग वाली द्रमुक की याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करेंगे। 

इन विधायकों में मौजूदा उप मुख्यमंत्री ओ.पन्नीरसेल्वम भी शामिल हैं।

बीते साल अप्रैल में मद्रास उच्च न्यायालय ने द्रमुक की 11 विधायकों को अयोग्य करार देने की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था।

पन्नीरसेल्वम व दस अन्य विधायक उस समय विद्रोही खेमे में थे। इन्होंने पलनीस्वामी द्वारा 18 फरवरी 2017 को लाए गए विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया था।


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