ओडिशा में महिला को फोन पर तलाक, मामला दर्ज

संसद ने हाल ही में तीन तलाक को अपराध घोषित करने वाले विधेयक को पारित किया है। ऐसे में ओडिशा पुलिस ने आज केंद्रापाड़ा जिले के पट्टामुंडई इलाके में तीन तलाक का पहला मामला दर्ज किया;

Update: 2019-08-10 20:24 GMT

भुवनेश्वर। संसद ने हाल ही में तीन तलाक को अपराध घोषित करने वाले विधेयक को पारित किया है। ऐसे में ओडिशा पुलिस ने आज केंद्रापाड़ा जिले के पट्टामुंडई इलाके में तीन तलाक का पहला मामला दर्ज किया।

एक महिला ने शिकायत दर्ज कराते हुए अपने पति अब सुफयान खान पर आरोप लगाया है कि शादी के एक साल बाद उसने हैदराबाद से महिला को फोन पर तीन तलाक दे दिया। 

महिला ने बताया, "हम पिछले सात सालों से एक-दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, 2018 में हमने रजिस्ट्री विवाह किया और वह मुझे अपने साथ हैदराबाद ले गया। हम वहां छह माह तक साथ रहे।"

उसने कहा, "इसके बाद जब मैं गर्भवती हो गई तो वह मुझे पट्टामुंडई में अपने घर ले आया।"

महिला ने कहा कि इस दौरान लड़के के घरवालों ने उसे दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। इसके बाद वह अपने पिता के घर चली गई, जहां तीन महीने पहले उसने एक लड़के को जन्म दिया। 

महिला ने आरोप लगाया, "प्रसव के बाद मैंने अपने पति को फोन किया और मुझे हैदराबाद में अपने साथ ले जाने को कहा, लेकिन उन्होंने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। जब मैंने जोर देकर अपनी बात रखनी चाहिए, तो उन्होंने मुझे फोन पर तीन तलाक दे दिया।"

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। 

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