लोक अदालत में संपत्ति व जल कर अधिभार में मिलेगी छूट
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नईदिल्ली एवं माननीय न्यायमूर्ति संजय यादव प्रशासनिक न्यायाधिपति को-चेयरमेन उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति ग्वालियर के मार्गदर्शन में 10 फरवरी को उच्च न्यायालय खण्डपी;
ग्वालियर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नईदिल्ली एवं माननीय न्यायमूर्ति संजय यादव प्रशासनिक न्यायाधिपति को-चेयरमेन उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति ग्वालियर के मार्गदर्शन में 10 फरवरी को उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत में नगर पालिका निगम तथा नगर पालिका परिषद, नगर परिषद के संपत्तिकर एवं जल कर संबंधी प्रकरणों के निराकरण में संपत्तिकर अधिभार (सरचार्ज) एवं जल उपभोक्ता प्रभार सरचार्ज में छूट प्रदान की गई है।
उपसचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग मध्यप्रदेश द्वारा छूट के संबंध में आदेश पारित किए गए हैं। आदेश के अनुसार मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा-162 व 163 तथा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा-130, 131 तथा 132 में निहित शक्तियों को उपयोग में लाते हुए जल कर एवं संपत्ति कर सरचार्ज में छूट प्रदान की गई है। यह छूट उन निकायों में लागू नहीं होगी, जहाँ निर्वाचन की आचार संहिता प्रभावशील है। संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिसमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपए तक बकाया होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट जल कर के ऐसे प्रकरणों में जिसमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रूपए तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत सरचार्ज में छूट रहेगी।
इसी प्रकार संपत्ति कर में 50 हजार से एक लाख रूपए तक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट रहेगी। जल कर में 10 हजार से 50 हजार तक बकाया होने पर सरचार्ज में 75 प्रतिशत छूट रहेगी। संपत्ति कर में एक लाख से अधिक बकाया होने पर मात्र 25 प्रतिशत सरचार्ज में छूट रहेगी। जल कर में 50 हजार रूपए से अधिक बकाया होने पर 50 प्रतिशत की छूट रहेगी। यह छूट वित्तीय वर्ष 2016-17 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी।
छूट उपरांत राशि अधिकतम दो किस्तों में जमा की जायेगी। जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा करना अनिवार्य होगा। यह छूट वर्ष 2018 में आयोजित होने वाले लोक अदालत के लिये ही मान्य होगी।