स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा संबंधी अध्यादेश के दो प्रावधानों को हटाने की मांग

माकपा पोलित ब्यूरो ने शनिवार को यहां जारी एक बयान में कहा कि डॉक्टर एवं स्वास्थ्यकर्मियों के बारे में पिछले दिनों लाए गए अध्यादेश का तो वह समर्थन करती है;

Update: 2020-04-25 14:12 GMT

नयी दिल्ली। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्यकर्मियों पर हो रहे हमले को देखते हुए उनकी सुरक्षा के लिए लाए गए अध्यादेश में कानूनी खामियां होने का आरोप लगाते हुए उसके दो प्रावधानों को हटाने की मांग की है ।

माकपा पोलित ब्यूरो ने शनिवार को यहां जारी एक बयान में कहा कि डॉक्टर एवं स्वास्थ्यकर्मियों के बारे में पिछले दिनों लाए गए अध्यादेश का तो वह समर्थन करती है लेकिन उसमें वर्णित दो प्रावधानों को हटाने की मांग करती है क्योंकि इससे न्यायशास्त्र के मूलभूत सिद्धांत का उल्लंघन होता है। पार्टी ने अपने बयान में कहा है कि यह अध्यादेश लाया जाना जरूरी था लेकिन उसमें धारा 3 सी और धारा 3 डी को हटाना जरूरी है क्योंकि यह यह पूरी दुनिया में मान्य न्याय सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।

पार्टी ने कहा है कि पूरी दुनिया में यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि किसी व्यक्ति को खुद को निर्दोष साबित करने का अधिकार है और किसी को अपराधी घोषित किए बिना ही उसे दंड नहीं दिया जा सकता है इसलिए इस धारा को हटाना बहुत जरूरी है। इस धारा के रहने से किसी निर्दोष व्यक्ति को भी जानबूझकर परेशान किया जा सकता है और उसे प्रताड़ित किया जा सकता है। अध्यादेश में से इस धारा को हटाने की मांग पार्टी करती है।

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