उमर खालिद पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई, जानें दलीलें

Update: 2025-12-02 05:27 GMT
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2025-12-02 09:45 GMT

सिब्बल: मैं 750 FIR में से किसी में भी आरोपी नहीं हूं। सिर्फ एक FIR में मुझे आरोपी बनाया गया था, उसमें मुझे बरी कर दिया गया। अगर वे कहते हैं कि मेरे भाषणों की वजह से बम फेंके गए और लोग मारे गए, तो मुझे उन मामलों में आरोपी होना चाहिए। लेकिन मैं नहीं हूं।

2025-12-02 09:45 GMT

सिब्बल: उसे MSJ (जामिया के मुस्लिम छात्र) WhatsApp ग्रुप में जोड़ा गया था लेकिन उसने एक भी मैसेज नहीं भेजा। ग्रुप में जोड़ा जाना कोई अपराध नहीं है।

2025-12-02 09:35 GMT

सिब्बल: दो मौतें हुईं। मैं वहां आरोपी नहीं हूं। उन FIR में मेरा नाम भी नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने 2016 में एक स्पीच दी थी जिसमें मैंने कहा था, 'भारत तेरे टुकड़े होंगे।' वह मैंने नहीं दिया था। उसका ज़िक्र भी मुझसे नहीं किया गया है। मैंने ऐसा कोई बयान भी नहीं दिया है।

जस्टिस कुमार: तो फिर बयान किसने दिया था?

सिब्बल: किसी और स्टूडेंट ने। उन्होंने 2016 में एक और चार्जशीट फाइल की जिसमें कहा गया कि मैंने यह नहीं कहा। इसमें कुछ तो क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। उस घटना की उस चार्जशीट में उस बयान के लिए मेरा ज़िक्र नहीं है। लेकिन यहां कहा गया है कि मैंने बयान दिया था।

2025-12-02 09:35 GMT

सिब्बल: पिटीशनर की लोकेशन यहाँ बताई गई है (सिब्बल डॉक्यूमेंट दिखाते हैं)। मैं शाहीन बाग सिर्फ़ रात 11:31 बजे जाता हूँ। मैं शाहीन बाग में सिर्फ़ उसी समय होता हूँ। तो यह कैसे रचा जा सकता है? जब मैं रात 11:31 बजे वहाँ पहुँचा। उन्होंने इसी पर भरोसा करके दिखाया है कि हम सब मिले और साज़िश रची। और डॉक्यूमेंट खुद दिखाता है कि हम मिल नहीं सकते थे।

2025-12-02 09:35 GMT

सिब्बल: मैसेज मेरे नाम से भेजे जाते हैं, लेकिन मैंने भेजे नहीं हैं। कभी-कभी ऐसा होता है और मैंने खुद देखा है कि कांग्रेस पार्टी ग्रुप में मेरा नाम आता है। मुझे जोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर कोई उस ग्रुप में कुछ कहता है तो उसके लिए मुझ पर केस नहीं चलाया जा सकता। जब मैं वहां था भी नहीं, तब भी मेरे नाम से मैसेज भेजे जाते हैं।

2025-12-02 09:35 GMT

सिब्बल: नदीम, जिसने कथित तौर पर बयान दिया है, वह आरोपी नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि ये डॉक्यूमेंट्स, जिनमें मेरा ज़िक्र नहीं है, सिवाय एक सुनी-सुनाई बात के, मैं विवाद का केंद्र कैसे बन जाता हूँ।

2025-12-02 09:34 GMT

सिब्बल: किसी ने मुझे एक WhatsApp ग्रुप में ऐड किया है। जो लोग मैसेज भेज रहे हैं, वे या तो बेल पर हैं या आरोपी नहीं हैं। मैं, जो मैसेज नहीं भेज रहा, आरोपी हूं। उस ग्रुप पर सिर्फ़ एडमिन ही मैसेज भेज सकते थे।

2025-12-02 09:34 GMT

सिब्बल: प्लीज़ प्रोटेक्टेड गवाह का बयान देखिए। जिन लोगों के बारे में वह कह रहा है कि जिन्होंने बयान दिए, वे आरोपी नहीं हैं। मैं अमरावती गया था और वहां भाषण दिया था। फिर वे कहते हैं कि FIR दर्ज है, आपने भाषण क्यों दिया? मैं क्यों ज़िम्मेदार हूं? मैं उस FIR में आरोपी नहीं हूं। महाराष्ट्र एक्ट के तहत, इसके लिए 1 साल की सज़ा हो सकती है। और वह भी ऑर्गनाइज़ेशन के लिए। मेरे लिए नहीं।

2025-12-02 09:33 GMT

सिब्बल: दूसरा मुद्दा यह है कि मेरे Ld. दोस्त (ASG राजू) ने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। जो काफी हैरान करने वाले हैं।

पहला पेज देखें। “आपको कपिल सिब्बल/सलमान खुर्शीद की बात माननी होगी” मुझे नहीं पता कि मैंने क्या कहा था। मैं CAA के खिलाफ था लेकिन वह दूसरी बात है।

2025-12-02 09:32 GMT

सिब्बल: हाई कोर्ट वर्नोन जजमेंट में बताए गए टेस्ट को लागू नहीं करता है। ट्रायल कोर्ट ने भी नहीं किया। तो हम कहां जाएं? वर्नोन का हवाला देने के बाद, कोर्ट कहता है कि सबूत की वैल्यू कमजोर नहीं है। कोई चर्चा नहीं, कुछ नहीं।

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