सिब्बल: प्लीज़ प्रोटेक्टेड गवाह का बयान देखिए। जिन... ... उमर खालिद पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई, जानें दलीलें

सिब्बल: प्लीज़ प्रोटेक्टेड गवाह का बयान देखिए। जिन लोगों के बारे में वह कह रहा है कि जिन्होंने बयान दिए, वे आरोपी नहीं हैं। मैं अमरावती गया था और वहां भाषण दिया था। फिर वे कहते हैं कि FIR दर्ज है, आपने भाषण क्यों दिया? मैं क्यों ज़िम्मेदार हूं? मैं उस FIR में आरोपी नहीं हूं। महाराष्ट्र एक्ट के तहत, इसके लिए 1 साल की सज़ा हो सकती है। और वह भी ऑर्गनाइज़ेशन के लिए। मेरे लिए नहीं।

Update: 2025-12-02 09:34 GMT

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