दिल्ली पुलिस को एनएसए के तहत हिरासत में लेने की मिली शक्तियां
राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के प्रावधानों के तहत अतिरिक्त साधारण शक्तियों को शामिल करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली पुलिस को हिरासत में रखने का अधिकार दे दिया है;
नई दिल्ली। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के प्रावधानों के तहत अतिरिक्त साधारण शक्तियों को शामिल करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली पुलिस को हिरासत में रखने का अधिकार दे दिया है।
एलजी अनिल बैजल की ओर से दिए गए आदेश के अनुसार दिल्ली पुलिस आयुक्त को 19 जनवरी से शुरू होकर अगले तीन महीने तक के लिए एनएसए के तहत हिरासत में रखने की शक्तियां दी गई हैं।
दिल्ली एलजी का यह आदेश ऐसे समय में आया है जब राष्ट्रीय राजधानी में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ विभिन्न विरोध प्रदर्शन पिछले एक महीने से अधिक समय से जारी है।
सूत्रों के अनुसार, यह एक नियमित आदेश है जो हर तिमाही के लिए पुलिस प्रमुख को एनएसए के तहत किसी को हिरासत में लेने के लिए जारी किया जाता है और इसमें कोई नई बात नहीं है।