मुजफ्फरपुर आश्रय गृह मामले में फैसला 14 जनवरी तक के लिए टला

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को मुजफ्फरपुर आश्रय गृह दुष्कर्म मामले में फैसले को 14 जनवरी तक के लिए टाल दिया;

Update: 2019-12-12 23:24 GMT

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को मुजफ्फरपुर आश्रय गृह दुष्कर्म मामले में फैसले को 14 जनवरी तक के लिए टाल दिया। फैसले को विशेष पॉक्सो न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ के अवकाश पर होने की वजह से टाला गया है।

मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर सहित 20 आरोपियों को लिंक न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया।

कोर्ट ने मामले में 30 सितंबर को अंतिम बहस पूरी कर ली थी और मामले में अपना आदेश सुरक्षित कर लिया था।

कोर्ट ने आरोपी व्यक्तियों पर आपराधिक साजिश के साथ दुष्कर्म व विभिन्न अरोप लगाए हैं।

बिहार पीपुल्स पार्टी के पूर्व विधायक ब्रजेश ठाकुर पर पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए हैं। ठाकुर, मामले में प्रमुख आरोपी है।

आरोपियों में उसके आश्रय गृह के कर्मचारी व बिहार डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर के अधिकारी शामिल हैं। यह मामला टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की एक रिपोर्ट के बाद सामने आया था।

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