उपराष्ट्रपति के फैसले के खिलाफ कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के नोटिस को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने आज खारिज किया था जिसके बाद कांग्रेस ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात कही।;

Update: 2018-04-23 18:41 GMT

नई दिल्ली। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के नोटिस को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने आज खारिज किया था जिसके बाद कांग्रेस ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात कही।

उपराष्ट्रपति के फैसले को कपिल सिब्बल ने पूरी तरह से गलत और गैरकानूनी बताते हुए कहा कि  देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि बिना जांच के ही प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया हो। 

           

उन्होंने कहा पहले इस मामले की जांच होनी चाहिए थी फिर कोई फैसला लेना चाहिए था। यह फैसला  जल्दबाजी में लिया गया है। 

आपको बता दें कि कांग्रेस 7 दलो के साथ मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लेकर आई थी। इसमें  64 विधायको ने हस्ताक्षर किए थे।  महाभियोग प्रस्ताव नोटिस जस्टिस लोया केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कांग्रेस ने विरोध किया था और इसके बाद उसने विपक्ष के साथ मिलकर मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लेकर आई थी। 

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