मोदी को अपशब्द कहने के आरोपी कांग्रेस विधायक साक्ष्य के अभाव में बरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर अपशब्द कहने के मुकदमे में आरोपी जामताड़ा के कांग्रेस विधायक डॉ इरफान अंसारी को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है;

Update: 2023-03-31 23:05 GMT

रांची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर अपशब्द कहने के मुकदमे में आरोपी जामताड़ा के कांग्रेस विधायक डॉ इरफान अंसारी को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। उनके खिलाफ भाजपा कार्यकर्ता तरुण गुप्ता ने नारायणपुर थाना में मामला दर्ज कराया था।

दोपहर को विधायक अदालत में अधिवक्ता राजा खान के साथ अदालत में पेश हुए। दंडाधिकारी ने अपने फैसले में कहा कि साक्ष्य के अभाव में उन्हें बरी किया जाता है।

विधायक इरफान अंसारी ने 27 नवंबर, 18 को नारायणपुर के लोकनिया गांव में कांग्रेस की आम सभा थी। विधायक ने इसे संबोधित किया था। कथित तौर पर उन्होंने मोदी को 'चोर' कहा था।

अदालत से बाहर आने के बाद विधायक ने कहा कि "भाजपा कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री के नाम पर अपशब्द कहने का आरोप लगाकर केस किया था। भाजपा की सरकार थी, इसलिए केस हो गया। केस लड़ते-लड़ते इंसाफ मिला गया कि मैं गलत नहीं हूं। लोकतंत्र में हर किसी को बोलने का अधिकार है। क्या भाजपा के लोगों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गाली नहीं दी। इसका मतलब यह नहीं है कि केस कर दिया जाए। भाजपा अपने पावर का गलत उपयोग कर रही है। बोलने पर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई। क्या अदाणी-अंबानी के खिलाफ बोलना गुनाह है।"

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