कर्नल पुरोहित की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार और NIA से जवाब तलब  

उच्चतम न्यायालय ने मालेगांव बम विस्फोट मामले के आरोपी कर्नल प्रसाद पुरोहित की जमानत याचिका पर महाराष्ट्र सरकार और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से आज जवाब तलब किया;

Update: 2017-05-05 13:28 GMT

 नयी दिल्ली।  उच्चतम न्यायालय ने मालेगांव बम विस्फोट मामले के आरोपी कर्नल प्रसाद पुरोहित की जमानत याचिका पर महाराष्ट्र सरकार और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से आज जवाब तलब किया।

न्यायालय ने कर्नल पुरोहित की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार और एनआईए को नोटिस जारी करके चार सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। कर्नल पुरोहित ने बंबई उच्च न्यायालय द्वारा उनकी जमानत याचिका खरिज किए जाने को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है।

याचिकाकर्ता ने इसी मामले में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को दी गई जमानत का हवाला देते हुए समानता के आधार पर जमानत मंजूर किए जाने का न्यायालय से अनुरोध किया। कर्नल पुरोहित की दलील है कि वह आठ साल से जेल में बंद हैं और उन्हें इस मामले में उच्च न्यायालय से न्याय नहीं मिला है। इनकी दलील है कि उच्च न्यायालय ने साध्वी प्रज्ञा को जमानत पर रिहा करने का आदेश तो दे दिया लेकिन उन्हें जमानत देने से इंकार कर दिया। इसलिए उन्हें भी समानता के आधार पर जमानत दे दी जाए।

कर्नल पुरोहित ने अपनी याचिका में कहा है कि उच्च न्यायालय ने सेना की काेर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट पर गौर नहीं किया है जिसमें कहा गया है कि वह सेना के लिए इंटेलिजेंस का काम करते थे। 
 

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