कोल इंडिया को मजबूत बनाया जाएगा -प्रह्लाद जोशी

राज्यसभा ने कोयला खान के आवंटन में विदेशी कम्पनियों को बोली में भाग लेने की अनुमति देने वाले अध्यादेश के स्थान पर लाये गए;

Update: 2020-03-12 17:39 GMT

नयी दिल्ली । राज्यसभा ने कोयला खान के आवंटन में विदेशी कम्पनियों को बोली में भाग लेने की अनुमति देने वाले अध्यादेश के स्थान पर लाये गए खनीज विधि संशोधन विधेयक 2020 को गुरुवार को मतविभाजन के जरिये पारित कर दिया। इस विधेयक को छह मार्च को लोकसभा ने पारित किया था। इस तरह संसद को इस विधेयक की मंजूरी मिल गयी। यह अध्यादेश गुरुवार को समाप्त होने वाला था।

राज्यसभा में करीब एक घण्टे तक चली चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने जब विधेयक को ध्वनिमत से पारित कराने का अनुरोध किया तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के ई. करीम ने मतविभाजन की मांग की और मतविभाजन में 12 के मुकाबले 83 मत से यह विधेयक पारित हो गया। श्री जोशी ने कहा कि कोल इंडिया को लेकर चिंता की कोई बात नहीं बल्कि इसे और मजबूत बनाया जाएगा और 2023-24 तक एक अरब क्विंटल उत्पादन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बोली में भाग लेने वाली कम्पनियों को टेंडर मिलने पर 20 तरह की मंजूरी लेनी होगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी प्रभावित लोगों का पुनर्वास किया जाएगा। उन्होंने राज्यों से अपील की की गरीबों का शोषण न हो। श्री जोशी ने कहा कि वे चाहते है कि कोल आवंटन से कोयला और तेल का आयात कम हो।
 

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