सीएमओ निलंबित

नगर पालिका परिषद गोबरा नवापारा के सीएमओ विकास पाटले और उप अभियंता सुखदेवराम सिन्हा को नगरी प्रशासन विभाग द्वारा निलंबित कर दिया गया है;

Update: 2018-05-17 16:13 GMT

नवापारा राजिम। नगर पालिका परिषद गोबरा नवापारा के सीएमओ विकास पाटले और उप अभियंता सुखदेवराम सिन्हा को नगरी प्रशासन विभाग द्वारा निलंबित कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार सीएमओ विकास पाटले द्वारा नगर के 26 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना निर्माण हेतु सुचना देते हुए उनका मकान तोड़ने कहा था, लेकिन निर्माण एजेन्सी ने यह कहते हुए हितग्राहियों के आवास निर्माण करने से इंकार कर दिया था कि हितग्राहियों पर पट्टा है या नहीं? यानी पालिका प्रशासन द्वारा बिना पट्टा सत्यापन किए उक्त सभी हितग्राहियों को आवास निर्माण की सूचना देते हुए उनके रहवास मकान को तोड़ने मजबूर कर दिया गया था।

शिकायतों की जांच उपरांत पाया गया की सीएमओ पाटले द्वारा छग नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 92 में सौंपे गए कर्तव्यों के निर्वाहन में लपारवाही एवं उदासीनता बरती गई है, जिसके कारण 15 मई को नगरीय प्रशासन विभाग के अवर सचिव एचआर दुबे द्वारा उनका निलंबद आदेश जारी करते हुए संयुक्त संचालक क्षेत्रिय कार्यालय रायपुर में अटैच किया गया है।

यह बताना जारूरी है कि इस वर्ष जनवरी में सीमएओ पाटले को यहां से अन्यंत्र स्थानांतरित किया गया था, जिसके विरूद्ध वे उच्च न्यायलय बिलासपुर से स्टे आर्डर ले लिया था। सीएमओ पाटले 1 मई से चिकत्सीय अवकाश पर है, जिनका अवकाश आवेदन नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा स्वीकृत ही नहीं किया गया है।

सीमएओ की अनाधिकृत तौर पर गैरमौजूदगी से पालिका के कार्य बुरी तरह प्रभावति हो रहे थे, जिसे लेकर भाजपा पार्षदों व एल्डमेनों ने नाराबाजी जाहिर करते हुए पिछले सोमवार को पालिका कार्यालय में तालाबंदी की गई थी।

इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सीएमओ विकास पाटले एवं पालिका के उपअभियंता सुखदेव राम सिन्हा को भी प्रधानमंत्री आवास योजना में दोषी मानते हुए नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा निलंबित किया गया है।  
 

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