नि:शक्त व्यक्तियों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना

  कलेक्टर राजेश सिंह राणा के निर्देश पर उप संचालक समाज कल्याण ने नि:शक्त व्यक्तियों को सिविल सेवा क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की;

Update: 2017-08-19 15:08 GMT

बलौदा।  कलेक्टर राजेश सिंह राणा के निर्देश पर उप संचालक समाज कल्याण ने नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के तहत मेधावी नि:शक्त व्यक्तियों को सिविल सेवा क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है।

40 प्रतिशत या उससे अधिक नि:शक्तजन जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हो को संघ, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण अभ्यर्थी को परिणाम घोषित होने के उपरांत आवेदन करने पर प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर बीस हजार रूपये, मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण हाने पर तीस हजार रूपये, संघ, छत्तीसगढ़ लोक सेवा में चयन होने पर पचास हजार रूपये सहायता राशि दी जाएगी। आवेदक ऑनलाईन डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एसडब्ल्यू डॉट सीजी डॉट जीओव्ही डॉट इन कर सकते है।

आवेदक को छत्तीसगढ का निवास प्रमाण-पत्र एवं जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी नि:शक्तता प्रमाण-पत्र, प्रोत्साहन राशि प्राप्त करते समय उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र की छायाप्रति राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 
 

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