आईएनएक्स मामले में चिदंबरम 26 अगस्त तक सीबीआई रिमांड पर 

पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को दिल्ली की राउज ऐवेन्यू कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर सीबीआई को सौंपने का फैसला दिया है;

Update: 2019-08-23 03:27 GMT

नई दिल्ली। पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को दिल्ली की राउज ऐवेन्यू कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर सीबीआई को सौंपने का फैसला दिया है। बुधवार को जांच एजेंसी ने उन्हें नाटकीय घटनाक्रम के बाद उनके जोर बाग स्थित आवास से अरेस्ट किया था। न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ की अदालत में सुनवाई के दौरान पी. चिदंबरम के वकीलों ने उन्हें जमानत देने की मांग करते हुए तमाम दलीलें दीं, लेकिन कोर्ट ने सभी को खारिज करते हुए उन्हें रिमांड पर भेजने का फैसला सुनाया। चिदंबरम के मामले पर शाम को करीब 5 बजे तक सुनवाई और फिर अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

अदालत ने अपने फैसले में हर दिन 30 मिनट तक वकीलों और परिजनों को चिदंबरम से मिलने की अनुमति दी है। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि रिमांड के दौरान आरोपी की निजी गरिमा का हनन न हो।  सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अदालत में केस डायरी भी पेश की।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चिदंबरम के लिए 5 दिन की रिमांड मांगते हुए कहा था कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए उनसे अभी और पूछताछ किए जाने की जरूरत है। मेहता ने कहा कि चिदंबरम खासे चतुर हैं और वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे। कटघरे में खड़े चिदंबरम से न्यायाधीश अजय कुमार ने बैठ जाने को कहा तो इस पर उन्होंने कहा कि वह ऐसे ही ठीक हैं।

 चिदंबरम का पक्ष रखते हुए कपिल सिब्बल ने कहा था कि मामले के अन्य आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। उन्होंने अदालत में कहा कि एफआईपीबी को मंजूरी देने वालों में 6 सरकारी सचिव थे, सीबीआई ने उनमें से किसी को गिरफ्तार नहीं किया। चिदंबरम ने कल 24 घंटे की मोहलत मांगी क्योंकि वह सोए नहीं थे। 

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