संसदीय सचिवों की नियुक्ति पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का फैसला सुरक्षित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने संसदीय सचिवों की नियुक्ति के मामले में सुरक्षित रखा गया अपना फैसला आज सुनाते हुए राज्य सरकार को बडी राहत दी है।;

Update: 2018-04-13 14:54 GMT

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने संसदीय सचिवों की नियुक्ति के मामले में सुरक्षित रखा गया अपना फैसला आज सुनाते हुए राज्य सरकार को बडी राहत दी है।

मुख्य न्यायाधीश टी़ बी़ राधाकृष्णन तथा न्यायाधीश शरद कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने कांग्रेस नेता मोहम्मद अकबर तथा सामाजिक कार्यकर्ता राकेश चौबे की जनहित याचिकाएं खारिज करते हुए संसदीय सचिवों की नियुक्ति बरकरार रखी है। हालांकि युगलपीठ ने अपने अंतरिम आदेश को यथावत रखा है जिसमें कहा गया था कि ये मंत्री के तौर पर काम नहीं कर पाएंगे और इस स्तर की सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी।

युगलपीठ ने इस मामले में 16 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। विधायक मोहम्मद अकबर और आरटीआई एक्टविस्ट राकेश चौबे ने अलग अलग याचिकाएं लगाई थी, जिसमें इस नियुक्ति को अवैध बताया गया है। श्री अकबर ने अपनी दूसरी याचिका में मांग की थी कि चूंकि विधायक दोहरे लाभ के पद का फायदा उठा रहे हैं, लिहाज़ा उनकी विधायकी खत्म की जाए। 

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