सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाने के संबंध में निर्णय ले केन्द्र सरकार: सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र सरकार से सिनेमा हॉल समेत सार्वजनिक स्थानों पर राष्ट्रगान को बजाने के संबंध में नियम बनाने पर निर्णय लेने की बात कही है;

Update: 2017-10-23 18:29 GMT

नई दिल्ली।  सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र सरकार से सिनेमा हॉल समेत सार्वजनिक स्थानों पर राष्ट्रगान को बजाने के संबंध में नियम बनाने पर निर्णय लेने की बात कही है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह कहना अनावश्यक है कि सरकार को इस मुद्दे पर निर्णय का अधिकार है। 

न्यायालय ने कहा कि निर्णय लेने के दौरान सरकार को वर्ष 2016 के उच्चतम न्यायालय के निर्देश से प्रभावित नहीं होना चाहिए जिसके अंतर्गत सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य कर दिया गया था।
 

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