बैंक और पोस्ट ऑफिस को केंद्र सरकार से राहत
केंद्र सरकार ने उन बैंकों और डाकघरों को राहत दी है, जिनके पास अभी भी बंद हुए पुराने 500 और 1000 के नोट बाकी हैं। अब बैंक, डाकघर और सहकारी बैंक पुराने नोटों को आरबीआई में जमा करा सकते है;
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने उन बैंकों और डाकघरों को राहत दी है, जिनके पास अभी भी बंद हुए पुराने 500 और 1000 के नोट बाकी हैं। अब बैंक, डाकघर और सहकारी बैंक पुराने नोटों को आरबीआई में जमा करा सकते है। इसके लिए सरकार ने 20 जुलाई तक का वक्त दिया है।
वित्त मंत्रालय ने बुधवार को एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि जो बैंक और डाकघर पहले पुराने नोट जमा नहीं करवा पाए थे वो 30 दिनों के अंदर-अंदर आरबीआई में पैसे जमा करा सकते हैं।
दरअसल सहकारी बैंकों के पास पुराने नोट काफी संख्या में पड़े हैं। बैंकों का कहना है कि वे किसानों को इसके चलते कैश नहीं दे पा रहे हैं। बैंकों ने सरकार से पुराने नोट जमा करने के लिए मोहतल मांगी थी। नोटबंदी के छह माह बीत जाने के बाद भी उनके पास पुराने नोटों के बंडल हैं, जिन्हें वे एक्सचेंज नहीं करवा पाए, जिसके बाद अब सरकार ने बैंकों, पोस्ट ऑफिस, जिला केंद्रीय को-ऑपरेटिव बैंकों को पुराने नोट आरबीआई से एक्सचेंज करने की अनुमति दी है. वैसे यह दूसरा मौका है जब सरकार ने इन्हें राहत दी हो। इससे पहले 31 दिसंबर तक का समय दिया गया था. गौरतलब है कि पीएम मोदी ने 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोटों की बंदी का ऐलान किया था।