सीबीआई ने दिया इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार करने का आदेश

 केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने आईएनएक्स मीडिया मामले में इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार किए जाने के आदेश दिए हैं;

Update: 2018-02-05 15:35 GMT

नयी दिल्ली।  केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने आईएनएक्स मीडिया मामले में इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार किए जाने के आदेश दिए हैं। 

विशेष अदालत के न्यायाधीश सुशील राणा ने आज सीबीआई को इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार करने के आदेश देते हुए उन्हें दो दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया।

इंद्राणी मुखर्जी शीना बोरा हत्या मामले की मुख्य अभियुक्त हैं और फिल्हाल मुंबई की भायखला जेल में बंद थी। इससे पहले दो फरवरी को मुंबई की एक अदालत ने इंद्राणी मुखर्जी को दिल्ली की अदालत में हाजिर करने की अनुमति दी थी।

प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत को सूचित किया था कि आईएनएक्स मीडिया मामले में आयकर विवरण को लेकर अनियमितताएं हैं। निदेशालय ने आईएनएक्स मीडिया, इसके संस्थापक पीटर मुखर्जी और उनकी पत्नी इंद्राणी के खिलाफ हवाला कारोबार में मामला दर्ज किया था। इस मामले में पूर्व केन्द्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के पुत्र कार्ति भी आरोपी हैं। यह मामला 2006 में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन का है जिसमें आईएनएक्स मीडिया को मारीशस के जरिये निवेश मिला था।

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