सीबीआई कोर्ट ने दी मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार को जमानत

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की अदालत ने 8,000 करोड़ रुपये के धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार को सोमवार को जमानत दे दी;

Update: 2018-03-05 14:02 GMT

नई दिल्ली।  केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की अदालत ने 8,000 करोड़ रुपये के धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार को सोमवार को जमानत दे दी।

Special CBI court granted bail to RJD MP Misa Bharti and her husband on the condition that both cannot leave the country without the Court's permission.

— ANI (@ANI) March 5, 2018


 

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने प्रवर्तन निदेशालय की जमानत दिए जाने की आपत्तियों को खारिज करते हुए दोनों को जमानत दे दी। हालांकि, अगले आदेश तक दंपति के देश छोड़ने पर रोक लगा दी गई है।

राजद से सांसद मीसा भारती और उनके पति अदालत द्वारा तलब किए जाने के बाद अदालत में पेश हुए। 

Delhi: RJD MP Misa Bharti and her husband granted bail, they had appeared before the special CBI court in connection with a money laundering case. (File Pic) pic.twitter.com/6zJdk7U7Ge

— ANI (@ANI) March 5, 2018


 

पिछले साल 23 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन निवारक अधिनियम के तहत 8,000 करोड़ रुपये धनशोधन मामले में मीसा के चार्टर्ड अकाउंटेंट और उनके पति व अन्य के खिलाफ तीसरा आरोपपत्र दाखिल किया था। 

पिछले साल जुलाई में ईडी ने इस मामले में मीसा के चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश अग्रवाल के खिलाफ पूरक आरोपपत्र भी दाखिल किया था। एजेंसी ने जैन बंधुओं वीरेंद्र जैन और सुरेंद्र कुमार जैन सहित करीब 35 लोगों को आरोपित किया था।

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