हल्द्वानी में सौतेली मां के खिलाफ पोक्सो के तहत मामला दर्ज
उत्तराखंड के हल्द्वानी में पुलिस ने एक महिला के खिलाफ शिशु यौन उत्पीड़न अधिनियम;
नैनीताल । उत्तराखंड के हल्द्वानी में पुलिस ने एक महिला के खिलाफ शिशु यौन उत्पीड़न अधिनियम (पोक्सो), 2012 के तहत मामला दर्ज किया है और महिला पर अपने ही सौतेले नाबालिग बच्चे से कथित यौन शोषण का आरोप है।
यह मामला हल्द्वानी के कोतवाली का है। कोतवाल संजय कुमार के अनुसार हल्द्वानी के नवाबी रोड निवासी एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर सौतेले बेटे का यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। शिकायत में कहा है कि उसकी पहली पत्नी की मौत हो गयी थी और उसका 11 साल का एक बेटा है। कुछ समय पहले उसने दूसरी शादी कर ली। शादी के कुछ समय बाद पति और पत्नी में मनमुटाव होने लगा तो पत्नी ने पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दी और खुद मायके चली गयी।
कुमार ने बताया कि इसी बीच बेटे के गुमशुम रहने पर इस मामले का खुलासा हुआ। बेटे ने पिता को आपबीती की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस के सामने यह मामला शनिवार को सामने आया है और महिला के खिलाफ पोक्सो, 2012 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्यवाही की जायेगी।