सीहोर में रिश्वतखोर बाबू को 5 साल की कारावास

मध्यप्रदेश के सीहोर जिले की एक अदालत ने रिश्वत लेने के मामले में अभियुक्त के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर 5 साल की सजा सुनाई;

Update: 2018-10-07 11:17 GMT

सीहोर । मध्यप्रदेश के सीहोर जिले की एक अदालत ने रिश्वत लेने के मामले में अभियुक्त के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर 5 साल की सजा सुनाई है।

अभियोजन के अनुसार 7 मार्च 2014 को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झागरिया में पदस्थ बाबू आनंद श्रीवास्तव ने फरियादी प्रवीण सोनी से मेडीकल बिल भुगतान की एवज में तीन फीसदी रिश्वत की मांग की थी।

जब फरियादी को आरोपी ने मेडीकल बिल का भुगतान की राशि प्रदान नही किया तो इस पर उसने लोकायुक्त में शिकायत की थी। लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी को 10 मार्च को रिश्वत लेते गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में पेश किया था।

विशेष न्यायाधीश अनीता वाजपेयी ने कल यह सजा सुनाई है।

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