बिहार: भाजपा नेता चंद्रमुखी देवी का आत्समर्पण फिर मिली जमानत
मामले में 19 फरवरी 2003 को चंद्रमुखी देवी समेत 15 लोगों के खिलाफ पुलिस ने आरोप-पत्र दाखिल किया था;
पटना। पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नेता चंद्रमुखी देवी ने आज बिहार की राजधानी पटना स्थित सांसदों विधायकों के मुकदमे की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत में सरकारी कार्य में बाधा डालने और भड़काऊ भाषण देने के मामले में आत्समर्पण किया, जहां बाद में उन्हें जमानत पर मुक्त कर दिया गया।
विशेष न्यायाधीश परशुराम सिंह यादव की अदालत में आत्मसमर्पण करने के साथ ही चंद्रमुखी देवी की ओर से उन्हें जमानत पर मुक्त किये जाने की प्रार्थना की गई थी, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुये उन्हें 10 हजार रुपये के निजी मुचलके के साथ उसी राशि के दो जमानतदारों का बंध-पत्र (बॉन्ड पेपर) दाखिल करने की स्थिति में जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया।
मामला वर्ष 2001 का है। चंद्रमुखी देवी पर भाजपा और तत्कालीन समता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर 05 अक्टूबर 2001 को बिहार बंद के दौरान खगड़िया गंडक पुल पर यातायात अवरुद्ध करने और भड़काऊ भाषण देने का आरोप था।
मामला खगड़िया जिले से स्थानांतरित होकर विशेष अदालत में विचारण के लिए प्राप्त हुआ है।