भीमा कोरेगांव: नवलखा, तेलतुंबडे की अग्रिम जमानत से सुप्रीम कोर्ट का इन्कार

उच्चतम न्यायालय ने भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा एवम् एक अन्य की अग्रिम जमानत मंजूर करने से सोमवार को इन्कार कर दिया।;

Update: 2020-03-16 17:36 GMT

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा एवम् एक अन्य की अग्रिम जमानत मंजूर करने से सोमवार को इन्कार कर दिया।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने नवलखा और शिक्षाविद् आनंद तेलतुंबडे को राहत देने से इन्कार करते हुए तीन हफ्ते में आत्म समर्पण करने को कहा।

न्यायालय ने गत छह मार्च को दोनों की गिरफ्तारी से अंतरिम राहत की समय सीमा आज तक के लिए बढ़ा दी थी।

दोनों ने बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज किए जाने को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।

गौरतलब है कि उच्च न्यायालय ने गत 14 फरवरी को दोनों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थी और उन्हें इसके खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील के लिए चार सप्ताह समय दिया था। यह अवधि 14 मार्च को समाप्त हो रही थी।

शीर्ष अदालत ने गत छह मार्च को उनकी गिरफ्तारी पर जारी रोक 16 मार्च तक बढ़ा दी थी।

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