अजित डोभाल के पुत्र ने जयराम व अन्य पर दायर किया मानहानि का मुकदमा

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजित डोभाल के पुत्र विवेक डोभाल ने सोमवार को कांग्रेस नेता जयराम रमेश, द कारवां पत्रिका और लेख के लेखक के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया;

Update: 2019-01-21 22:07 GMT

नई दिल्ली। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजित डोभाल के पुत्र विवेक डोभाल ने सोमवार को कांग्रेस नेता जयराम रमेश, द कारवां पत्रिका और लेख के लेखक के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया। उनका आरोप है कि इन्होंने उनके खिलाफ मानहानि करने वाला आलेख प्रकाशित किया है। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मंगलवार को इस मुकदमे की सुनवाई करेंगे।

विवेक डोभाल ने अपनी शिकायत में कहा कि आरोपी व्यक्ति ने उनकी प्रतिष्ठा व कारोबार को नुकसान पहुंचाने के इरादे से उनके खिलाफ एक आलेख प्रकाशित कर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 500 और 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत दंडनीय मानहानि का अपराध किया है।

पत्रिका ने दावा किया था कि विवेक डोभाल केमन द्वीप समूह में एक हेज फंड का संचालन करते हैं। 

रमेश ने विवेक डोभाल के हेज फंड के बारे में बताया कि वह भारत से पैसे ले जाने और नोटबंदी के बाद वापस लाने के कारोबार में लिप्त रही है।

विवेक डोभाल द्वारा केमन द्वीप समूह में हेज फंड के खोले जाने और 2016 में नोटबंदी के शीघ्र बाद भारत में केमन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में भारी इजाफा होने के बीच संबंध का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता ने पिछले सप्ताह भारतीय रिजर्व बैंक से टैक्स हैवन के नाम से चर्चित केमन से आने वाले फंड का स्रोत सार्वजनिक करने की मांग की। 

विवेक डोभाल ने अदालत को बताया कि 'आलेख का प्रकाशन और प्रेसवार्ता करके आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से जो आक्षेप लगाया है और जिस ओर संकेत किया है उसका कोई वजूद नहीं है और उनके खिलाफ निराधार आरोप लगाए गए हैं, जिससे वर्षो की मेहनत से अर्जित उनकी प्रतिष्ठा और साख को क्षति पहुंची है।' 

उन्होंने कहा कि आरोपी द्वारा दिया गया बयान सच्चाई से परे है और यह बयान किसी अच्छे इरादे से नहीं दिया गया है।

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