अजय चंद्राकर की संपत्ति की जांच कराने की मांग को लेकर दायर याचिका खारिज

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य के पंचायत तथा संसदीय कार्य मंत्री अजय चंद्राकर की संपत्ति की जांच कराने की मांग को लेकर दायर याचिका आज खारिज कर दी;

Update: 2017-08-24 18:09 GMT

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य के पंचायत तथा संसदीय कार्य मंत्री अजय चंद्राकर की संपत्ति की जांच कराने की मांग को लेकर दायर याचिका आज खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति आर सी सामंत की एकलपीठ ने 11 अगस्त को अंतिम सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। धमतरी निवासी कृष्ण कुमार साहू और रायपुर की मंजीत कौर ने काबीना मंत्री अजय चंद्राकर पर विधायक बनने के बाद से बेहिसाब संपत्ति एकत्र करने का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी।

याचिका में बताया था कि वर्ष 2003 में अजय चंद्राकर ने निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत शपथ पत्र में 1.6 एकड़ जमीन अपने नाम होना बताया था। लेकिन वर्तमान में उनके नाम पर 52 एकड़ जमीन है, जिसकी कीमत करोड़ों में है। एक साल चली लंबी सुनवाई के बाद आज आरसीएस सामंत की बेंच ने मामले में याचिकाकर्ता को देर से अपील दायर होने का हवाला देते हुए याचिका खारिज कर दी।
 

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