एयरसेल मैक्सिस मामले की सुनवाई एक महीने तक स्थगित

एयरसेल मैक्सिस मामले पर सुनवाई एक अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी, क्योंकि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने हलफनामा दायर करने के लिए अदालत से और समय की मांग की है।

Update: 2019-08-29 16:20 GMT

नई दिल्ली । दिल्ली हाई कोर्ट ने आज एयरसेल मैक्सिस मामले पर सुनवाई एक अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी, क्योंकि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने हलफनामा दायर करने के लिए अदालत से और समय की मांग की है। अदालत एयरसेल-मैक्सिस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दयानिधि मारन और उनके भाई कलानिथि मारन की रिहाई को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।

सीबीआई द्वारा मामले में हलफनामा दायर करने के लिए और समय मांगने के बाद न्यायाधीश सुरेश कायत ने मामले को स्थगित कर दिया। ईडी ने मामले में पहले ही अपना प्रत्युत्तर दाखिल कर दिया है।

जांच एजेंसियों ने मारन बंधुओं पर मलेशियाई समूह मैक्सिस द्वारा दूरसंचार कंपनी एयरसेल के अधिग्रहण करने में मदद करने के लिए 700 करोड़ रुपये से अधिक की रिश्वत लेने का आरोप लगाया है।

पिछले साल दिल्ली की एक विशेष अदालत ने एयरसेल-मैक्सिस सौदे के मामले में रिश्वतखोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में दयानिधि मारन, उनके भाई कलानिधि मारन और कावेरी कलानिथि को दोषमुक्त कर दिया था। 

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