सरकारी मदिरा दुकान में मिलावट व अधिक दर पर बिक्री

जिले के सरकारी मदिरा दुकानों में नियुक्त प्लेसमेंट कर्मचारी ही अब शासन को चुना लगाने पर तुले है;

Update: 2018-05-28 13:21 GMT

जांजगीर। जिले के सरकारी मदिरा दुकानों में नियुक्त प्लेसमेंट कर्मचारी ही अब शासन को चुना लगाने पर तुले है, जो अतिरिक्त आमदनी की लालच में न सिर्फ निर्धारित दर से उंची दर पर मदिरा का विक्रय करने लगे है। बल्कि सील बंद मदिरा की बोतल में मिलावट का खेल भी करने लगे थे। जिसकी शिकायत मिलने पर आबकारी विभाग के टीम ने अवैध रूप से छिपाकर रखे 179.28 बल्क लीटर मदिरा जब्त की है।

इस कार्य में संलिप्त पांच लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं विभाग द्वारा इस विषय पर प्लेसमेंट एजेंसी को भी नोटिस दिया जा रहा है। पूरा मामला अकलतरा क्षेत्र के ग्राम कोटमीसोनार की शासकीय मदिरा दुकान का है। 

कलेक्टर नीरज बनसोड़ एवं सहायक आयुक्त प्रकाश पाल के निर्देशन में जिले में अवैध विक्रय, निर्माण, परिवहन, चौर्यनयन एवं मदिरा का निर्धारित दर से अधिक दर पर विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने हेतु प्रयास किया जा रहा है।

उक्त संबंध में जिले के ग्राम कोटमीसोनार में अवैध मदिरा विक्रय किये जाने के संबंध में मुखबीर से प्राप्त सूचना के आधार पर आबकारी उप निरीक्षक अकलतरा एवं वृत्त चांपा की संयुक्त टीम गठित किया जाकर ग्राम कोटमीसोनार के वार्ड क्रमांक 7 में दबिश देकर मदिरा के अवैध विक्रय करने वाले व्यक्ति सतीश कुमार यादव, अशोक कुमार सतनामी, उमेन्द्र राम साहू, नरेन्द्र यादव एवं जितेन्द्र साण्डे के अधिपत्य से पंचानों के समक्ष विधिवत तालाशी लिया जाकर उनके कब्जे से कुल 20 बोरी में 216 नग बाटल तथा 96 नग पाव कुल 179.28 बल्क लीटर मदिरा कीमत 22 हजार 80 रूपए जप्त की गई।

आरोपीगणों द्वारा सामूहिक रूप से अवैध मदिरा का विक्रय देशी मदिरा दुकान कोटमीसोनार के पास किया जाकर शासकीय मदिरा दुकान के राजस्व को क्षति पहुंचाई जा रही है। आरोपियों द्वारा देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों के खुलने के पूर्व मदिरा की बोतल में मिलावट कर विक्रय किया जा रहा था, जिसे मुखबीर की सूचना के आधार पर दबिश दिया जाकर आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1), (ख), 34 (2) एवं 59 क गिरफ्तार कर रिमाण्ड पर लिया गया है।

इसी प्रकार विदेशी मदिरा दुकान, कोटमीसोनार से बियर की खरीदी करने पर शासकीय दर से अधिक दर पर विक्रय किये जाने पर बीरबल सूर्यवंशी, आ. गजानंद, सूर्यवंशी निवासी मेहंदी के विरूद्ध धारा 151 प्रतिबंधात्मक एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। उक्त समस्त आरोपीगण प्लेसमेंट एजेंसी प्राइमवन वर्कफोर्स के कर्मचारी हैं एवं देशी मदिरा दुकान कोटमीसोनार में कार्यरत हैं। 

जिसमें सतीश यादव देशी मदिरा दुकान के सुपरवाईजर एवं अशोक कुमार सतनामी, उमेन्द्र राम साहू, सेल्समेंन नरेन्द्र यादव, मल्टीपर्पस एवं जितेेन्द्र साण्डे सुरक्षा गार्ड सम्मिलित हैं। उक्त कार्यवाही में सुश्री कल्पना राठौर, उप निरीक्षक वृत्त अकलतरा, डीके प्रजापति, आबकारी उप निरीक्षक वृत्त चांपा एवं मुख्य आरक्षक बोधसाय राठिया, आरक्षक संतोष राठौर, उमाकांत शुक्ला, रमन नेमी, राजेश यादव, गोपाल प्रसाद गुप्ता, गौरव स्वर्णकार, सुरेश यादव, नंदलाल पाण्डेय, राजकुमार कश्यप, मनोज तिवारी शामिल रहे।  

प्लेसमेंट एजेंसी को जारी किया गया नोटिस- प्रकाश पाल 
इस संबंध में आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त प्रकाश पाल ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। चूंकि मदिरा दुकान के कर्मचारी प्लेसमेंट एजेंसी से है, ऐसे में उक्त एजेंसी की भूमिका की जांच आवश्यक है। जिसके लिए एजेंसी को नोटिस जारी किया गया है।  

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