आदर्श घोटाला मामले में बंबई हाइकोर्ट ने अशोक चव्हाण को दी बढ़ी राहत

बंबई हाइकोर्ट ने आदर्श घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने की मांग को खारिज कर दिया है। ;

Update: 2017-12-22 13:23 GMT

मुबंई। बंबई हाइकोर्ट ने आदर्श घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने की मांग को खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने चव्हाण पर आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का आरोप लगया था लेकिन हाई कोर्ट ने उनके  मुकदमा चलाए जाने की मांग को नामंजूर किया हैं।

अप्रैल 2016 में महाराष्ट्र के राज्यपाल सी विद्यासागर राव ने अशोक चह्वाण के खिलाफ आदर्श हाउसिंग सोसाइटी मामले में धोखाधड़ी और अापराधिकार साजिश रचने के आरोप में अभियोग चलाने को मंजूरी दी थी। 

 सी विद्यासागर राव से पहले 2013 में तत्कालीन गवर्नर के शंकर नारायण ने इस संबंध में अनुमति देने से इनकार कर दिया था। आपको बता दे कि आदर्श हाउसिंग सोसाइटी कारगिल शहीदों के परिजनों के लिए बनाई गयी थी। 

 

 

 

 

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